CET Exam : अब हरियाणा में नहीं मिलेंगे 5 अंक अतिरिक्त, कोर्ट ने लगाई मुहर

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CET Exam : अब हरियाणा में नहीं मिलेंगे 5 अंक अतिरिक्त, कोर्ट ने लगाई मुहर, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान 5 अंक की याचिका को रद्द कर दिया गया है।

नहीं मिलेंगे अब 5 नंबर कोर्ट ने लगाई मुहर-

HSSC की याचिका को अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (CET Exam) ने रद्द कर दी है। 5 नंबर के इस मामले को हाईकोर्ट ने चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।

अब हरियाणा में किसी को भी 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसला पर किसी को भी दखल देने से मना कर दिया है। इस फैसले पर अपने मुहर लगा दी है।

HSSC ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका-

हरियाणा के निवासियों को 5 नंबर देने का फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (CET Exam) ने रद्द कर दिया है। HSSC ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दर्ज करवाई थी। 31 मई 2024 को 5 नंबर देने की याचिका को रद्द कर दिया गया था।

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जब इस मामले के लिए सुनवाई की गई तो पीछे से एक आलोचना करते हुए कहता है कि एक छात्र को 60 नंबर मिलते है। वहीं 60 नंबर दूसरे छात्र को भी दिए जाते है। लेकिन 5 नंबर की वजह से वह आगे नहीं जा पाता है।

बहस कर रहे वकीलों और अटार्नी जनरल को पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई का बचाव हम कैसे कर सकते है। जिसमें किसी को बिना वजह के 5 नंबर मिल रहे है।

हरियाणा सरकार ने कहा कि इस परीक्षा को फिर से आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन वेंकटरमणी ने हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा के लिए विरोध कर दिया और कहता है कि ये फैसला हाईकोर्ट का सही नहीं है।

5 अंक देने की याचिका की रद्द (CET Exam)-

जिन परिवारों की इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है उन्ही परिवारों को 5 नंबर मिलने का लाभ मिलने वाला था। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 मई 2022 को एक अधिसूचना जारी कर दी थी।

HSSC और राज्य सरकार की इस याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब सरकार ने Group c और group D के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने 5 नंबर के लिए हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के दिए आदेश-

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आप सब तो जानते ही है कि सीईटी (CET Exam) की परीक्षाओं को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो परीक्षाएं 10 जनवरी 2023 और 23 जुलाई 2023 के बीच में हुई है। हाईकोर्ट ने अब इस परीक्षा को नए सिरे से चयन करने के आदेश जारी कर दिए है।

कहा है कि अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार होगी पिर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। उसके बाद नए उम्मीदवारों का चयन होगा। नए चयन की प्रक्रिया में वहीं उम्मीदवार भाग ले सकते है जिनकी नियुक्ति हो गई है।

हाईकोर्ट के इस आदेश में हजारों उम्मीदवार नियुक्त हुए है। (CET Exam) अब उनका फिर से चयन किया जाएगा। अब उम्मीदवारों को नए चयन पर काम करना होगा। अगर वह उसमें पास नहीं होते है तो उनके पद से हटा दिया जाएगा।

संक्षिप्त में जानकारी-

नहीं मिलेंगे अब 5 नंबर कोर्ट ने लगाई मुहर

HSSC ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के दिए आदेश