Marriage IT Rules : शादी में इतने खर्च पर देना होगा 1 लाख रुपये का टैक्स, जान लें नहीं तो होगी जेल

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Marriage IT Rules : आज के समय में लोग शादी के समय करोड़ों रुपये उड़ा देते हैं। अगर आपके भी शादी है और आप पैसा उड़ाने की सोच रहे हैं तो आप पहले इनकम टैक्स से जुड़ा ये नियम जान लें। कहीं आप खुशियों के माहौल में जेल न पहुंच जाएं।

अकसर इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी विभाग महंगे तौर तरीकों से होने वाली शादियों पर अपनी पैनी नजरें रखता है। क्योंकि अगर आप शादि ब्याह में ज्यादा खर्चा करते हैं तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई उस स्थिति में जानकारी नहीं देता है या फिर टैक्स नहीं भरता है तो विभाग डेकोरेशन, बैंड बाजा और ईवेंट कंपनी पर कार्रवाई करने वाला है।

अकसर लोग शादियों के आड़ में मोटे टैक्स को खपत कर देते हैं। जिसको लेकर वो टैक्स और जीएसटी देने से बच जाते हैं। लेकिन अगर कोई वेडिंग पैकेज के तहत शादियां करता है उन्हें अलग से बार-बार कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। Marriage IT Rules

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6 लाख रुपये खर्च पर देना होगा 1 लाख का टैक्स- (Marriage IT Rules)

इस समय अगर देखें तो शादियों का सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि अगर कोई घर में शादी है तो उसके लिए 12 से लेकर 18 फीसदी तक टैक्स देने का नियम बनाया गया है। जिस कारण से लोगों को परेशानी होती है और शादी का बजट ज्यादा करना पड़ता है।

अगर एक शादी में औसतन देखें तो कोई 6 लाख रुपये तक खर्च करता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का टैक्स देना पड़ता है। जिस कारण से लोग इसमें से कुछ सुविधाओं को कम कर देते हैं। Marriage IT Rules

जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएसटी टीम के साथ साथ इनकम टैक्स विभाग की टीम कई वैडिंग प्लानर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर सर्वे कर चुकी है।

रजिस्टर्ड वेंडर ही लेंगे जीएसटी- (Marriage IT Rules)

आपको बता दें कि केवल वहीं वेंडर या फिर सप्लायर जीएसटी ले सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। क्योंकि अगर आप जीएसटी देते हैं तो भुगतान से पहले जांचना आपके लिए जरूरी है।

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आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको निर्धारित टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई जीएसटी और टैक्स की चोरी करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।