1 July Rule Change : गिरफ्तारी को लेकर बदल गए कानून, एक जुलाई से होंगे लागू

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1 July Rule Change : गिरफ्तारी को लेकर बदल गए कानून, एक जुलाई से होंगे लागू, अब देशभर में क्रिमिनल लॉ सिस्टम में नए नियम लागू किए गए हैं।

आपको बता दें कि गिरफ्तारी नियम, जीरो एफआईआर, हथकड़ी के नियमों को बदला गया हैं। इससे अपराधियों को बड़ी राहत भी मिलने वाली हैं। आइए जानते है नीचे खबर में नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से-

1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए क्रिमिनल लॉ (1 July Rule Change) –

आपको बता दें कि देशभर में 1 जुलाई से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू किए जाएंगे। इसमें नए नियमों और कई धाराओं को लागू किया जाएगा।

आपको बता दें कि क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें अब जीरो एफआईआर से जुडें भी नियमों में भी बदलाव किया गया हैं।

15 दिनों में भेजी जाएगी जीरो एफआईआर (1 July Rule Change) –

आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब जीरो एफआईआर कहीं भी किसी भी समय दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आप 15 दिनों के अंदर एफआईआर थाने में जीरो एफआईआर भेजी जाएगी।

अब सरकार ने आदेश दिए है कि हर राज्य और राज्य के जिले में पुलिस थाने में ऐसे कर्मीयों को रखना होगा ताकि वह एफआईआर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। अपराधी को 90 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी।

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ये होते है गिरफ्तारी नियम (1 July Rule Change)-

आपको बता दें कि एक नया सब सेक्शन 7 जोड़ा गया है जिसके तहत छोटे गिरफ्तारियों को इस नियम के मुताबिक पकड़ा जाएगा। इस नियम में 3 या 7 साल वाले अपराधी शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले डीएसपी की अनुमति ले सकता हैं।

इसके अलावा आपको बता दें कि 60 साल का या इससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है तो वह इस निय के अनुसार पुलिस कस्टडी को लेकर सख्ती की गई हैं।

अब गिरफ्तारी को 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी के लिए भेजा जाता हैं। लेकिन अब इस नियम के बाद पुलिस गिरफ्तारी को 60 से 90 दिन के अंदर कभी भी 15 दिन की कस्टडी की मांग की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 21 के तहत नहीं लेगेगी हथकड़ी-

1980 में एक मामला सामने आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के इस मामले पर फैसले लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत हथकड़ी का प्रयोग करने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हथकड़ी कैदी के लगाने की कोई जरुरत नहीं हैं।

इसके अलावा आपको बता दें कि नकली सिक्कों और नोटों की तस्करी, हथियार या गोला-बारूद, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, मानव तस्वरी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधन जो अपराध शामिल है उन कैदियों को हथकड़ी लगवा कर गिरफ्तार किया जा सकता हैं।

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संक्षिप्त में जानकारी-

1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए क्रिमिनल लॉ-

15 दिनों में भेजी जाएगी जीरो एफआईआर-

ये होते है गिरफ्तारी नियम-

अनुच्छेद 21 के तहत नहीं लेगेगी हथकड़ी-