ITR Rules : अगर 7 लाख से कम है सालाना सैलरी, तो क्या भरना पड़ेगा ITR?

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ITR Rules : अगर 7 लाख से कम है सालाना सैलरी, तो क्या भरना पड़ेगा ITR? आज देश में हर आय पर हमें सरकार को टैक्स (ITR Rules) देना पड़ता है। एक्सपर्ट ने टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए नई सीमा जारी की है। आइए जानते है इस नियम के बारे में-

टैक्स फ्री की सीमा 5 से 7 लाख- (ITR Rules)

देश में चल रहे इस साल 2023-24 को फाइनेंशियर ईयर में रिटर्न भरा जा रहा है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट ने बताया है कि पहले आय 5 लाख तक टैक्स फ्री है। जिसे बदलकर 7 लाख कर दी गई है। सालाना आय इस सीमा से कम होने पर रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है।

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टैक्स फ्री सीमा से आधिक आय वालों का होगा ITR फाइल- (ITR Rules)

टैक्स एक्सपर्ट के इस नियम में किसी व्यक्ति की सालाना आय दी गई टैक्स फ्री की सीमा से ज्यादा है तो उनकों ITR फाइल करना जरूरी है। इसमें वर्ष 2023-24 फाइनेंशियर ईयर में टैक्स इस प्रकार दी गई है।

60 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति की 2.5 लाख रुपये छूट दी गई है।

60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति और 80 साल से कम की उम्र वाले व्यक्ति को 3 लाख रुपये छूट दी गई है।

80 साल से ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है।

आपको बता दे कि टैक्स भरने वाले लोगों के लिए छूट की नई सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है।

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धारा 87A में मिलेगी इतनी छूट- (ITR Rules)

एक व्यक्ति की कुल आय 4.80 हजार है तो इसमें धारा 87A के तहत उस व्यक्ति की आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 5 से 7 लाख रुपये तक दी गई है।

संक्षिप्त में जानकारी-

टैक्स फ्री की सीमा 5 से 7 लाख-

टैक्स फ्री सीमा से आधिक आय वालों का होगा ITR फाइल-

धारा 87A में मिलेगी इतनी छूट-