ITR Return : आ गई ITR भरने की अंतिम डेट, फटाफट कर दें नहीं तो होगा मोटा घाटा

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ITR Return : आ गई ITR भरने की अंतिम डेट, फटाफट कर दें नहीं तो होगा मोटा घाटा आज देश में हर किसी वस्तु पर सरकार कर (ITR Return) लगाती है। बता दें कि आपको अपनी साला आय पर भी टैक्स देना पड़ता है।

आपको बता दें कि 2023-24 में भरे जाने वाली इनकम टैक्स का आखिरी तारिख जल्द ही आने वाली है। सरकार को अपनी सालाना आय पर इनकम टैक्स देना पड़ता है।

31 जुलाई होगी आखिरी तारीख- (ITR Return)

आप टैक्स पेयर है तो आपका चल रहे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा इसकी जानकारी होनी चाहिए। पिछले ईयर की इनकम पर चालू साल में टैक्स भरना पड़ता है।

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31 मार्च को 2023-24 में इनकम पर लगने वाले टैक्स भरा जाता है। आने वाली 31 जुलाई को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख बताई जा रही है।

अगर आपने भी अभी तक टैक्स नहीं दिया है तो जान लें की आने वाली 31 जुलाई के बाद आपको क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है।

फटाफट कर दें नहीं तो होगा मोटा घाटा? (ITR Return)

इनकम टैक्स की तारीख चले जाने के बाद भी आपने टैक्स नहीं भरा है। इससे अपको सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स पर जुर्माना देना पड़ेगा।

आखिरी तारीख के तक भी आप अपना टैक्स नहीं चुकाते है तो आईटीआर विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा।

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देनी पड़ेगी लेट फीस-

टैक्स पेयर के लिए आईटीआर विभाग ने जरूरी सुचना दी है। इस सुचना में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को लेट फीस देनी पड़ सकती है।

बता दें कि 5 लाख आय वाले टैक्स पेयर है तो आपको लेट फीस 1 हजार रुपये देनी होगी। इसी के साथ ज्यादा आय वाले टैक्स पेयर को 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया जा सकता है।

सरकार द्वारा मिलेगा रिफंड-

अगर आप अपना टैक्स समय रहते (ITR Return) भर देते हैं तो आपको जुर्माना नहीं देना पडे़गा। इसी के साथ सरकार द्वारा इन टैक्स पेयर को रिफंड भी दिया जाता है।

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लास्ट डेट से पहले भरे आईटीआर-

सभी टैक्स पेयर को समय से पहले ही अपना टैक्स भर देना चाहिए। समय से पहले ही टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी। जिसके साथ क्लेम भी किया जा सकता है।

संक्षिप्त में जानकारी-

Income Tax Return

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Penalty for Late Filing of ITR

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