Petrol Diesel Tax : क्या आपको पता है कि पेट्रोल-डीजल पर कितना लगता है टैक्स? अगर न लगे तो मिलेगा कौड़ियों के भाव

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Petrol Diesel Tax : क्या आपको पता है कि पेट्रोल-डीजल पर कितना लगता है टैक्स ? अगर न लगे तो मिलेगा कौड़ियों के भाव, आप सभी को पता ही है कि देशभर में जीएसटी कानून को लागू किया गया हैं।

इसी के चलते आपको बता दें कि अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जून को केंद्र सरकार से बैठक की है जिसमें कहा है कि अब (Petrol Diesel Tax) पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी में है। अगर इसके लिए राज्य सरकार भी सहमत हो।

इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करके पहले ही प्रवाधान कर दिया हैं। आइए जानते है नीचे खबर में पूरी जानकारी विस्तार से-

1 जुलाई 2017 को लागू हुई जीएसटी (Petrol Diesel Tax)-

आप सभी तो जानते ही है कि देश भर में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसमें सरकार ने केंद्रीय और राज्य करों को शामिल किया थे।

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इसके अलावा जीएसटी में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन भी शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार भी इन उत्पादों पर शुल्क लेते है और राज्य सरकारें कर लेती हैं।

पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा GST के दायरे में (Petrol Diesel Tax) –

आपको बता दें कि सीतारमण ने बताया है कि अब (Petrol Diesel Tax) पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए यदि राज्य काउंसिल में सहमत हो जाएंगे तो इस बिल को पास किया जा सकता हैं। बिल पास होने के बाद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। इससे देश के ईंधन पर कर में कम करने में मदद होगी।

संक्षिप्त में जानकारी-

1 जुलाई 2017 को लागू हुई जीएसटी-

पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा GST के दायरे में-