Collector Rate Haryana : हरियाणा में अब राजस्व विभाग के द्वारा जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें सरकार ने इस प्रस्तावना को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा कलेक्टर रेट में करीब 9 से 21 फीसदी तक बढ़ाने की मांग रखी है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने इसको लेकर स्वीकृति नहीं दी है। हरियाणा सीएम ने आदेश दिए हैं कि जमीनों की रजिस्ट्री पहले के कलेक्टर रेट पर होने वाली है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में अप्रैल माह में कलेक्टर के रेट संशोधित किए जाते हैं। लेकिन इस साल अगर देखें तो आचार संहिता के कारण कलेक्टर में संशोधन नहीं हो पाया था। जिस कारण से ये नए रेट लागू नहीं हो पाए।
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जब चुनावों के बाद आचार संहिता के हटते ही सभी जिलों ने अपने संशोधित कलेक्टर रेट के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिए थे। जब ये संशोधित फाइल सीएम सैनी को भेजी गई तो उन्होंने इसको वापस कर दिया था। Collector Rate Haryana
जिसके बाद आदेश दिए थे कि राजस्व विभाग पहले की कलेक्टर रेट पर ही रजिस्ट्री करवाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में इससे पहले खट्टर सरकार में जिलों ने कलेक्टर रेट की संशोधित फाइल भेजी थी।
जिस पर पूर्व सीएम खट्टर ने आदेश दिए थे कि पहले जिला वाइज प्रोपर्टी के दामों को चेक किया जाए। उसके बाद ही कलेक्टर रेट में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की जाए।
NCR के इन जिलों से बढ़ाने की उठी मांग – (Collector Rate Haryana)
साल 2024 में अगर कलेक्टर रेटों को देखें तो इस बार इसमें 9 से लेकर 21 फीसदी तक बढ़ोतरी की मांग की गई। कलेक्टर रेट को बढ़ाने की सबसे ज्यादा मांगें NCR के पास लगते जिलों से ही आई थी। Collector Rate Haryana
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जिसमें गुरुग्राम, पलवल, रोहतक, सोनीपत, बहादुरगढ़, पानीपत और करनाल शामिल थे। जिला कलेक्टर वाइज रेट में इस बार 9 से लेकर 21 फीसदी तक बढ़ोतरी की मांगों का प्रस्ताव रखा था।