Coaching Center Rules : हरियाणा अब ये नहीं चल सकेंगे कोचिंग सेंटर, टीमों का गठन कर होगी छापेमारी

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Coaching Center Rules : हरियाणा में अगर आप कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं तो अब आपको काफी अड़चने आने वाली है। क्योंकि इस समय सैंकड़ों ऐसे सेंटर हैं जो बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं। जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

हरियाणा के कैथल जिले में इस समय 150 से ज्यादा निजी कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। जिनकी किसी भी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासन के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, तो उपायुक्त कैथल ने एक जिला स्तरीय टीम का गठन किया है।

जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक कैथल, डीईओ, जिला लेखा अधिकारी और सरकारी कॉलेज के प्राचार्य समेत दो कोचिंग सेंटर चलाने वाले शामिल हैं। इस टीम को आदेश दिए हैं कि जो भी सेंटर जिले में बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं उनकी पहले खामियों को दूर कर पंजीकरण पत्र दें। Coaching Center Rules

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वहीं इस गठीत टीम के पास पावर होगी कि अगर कोई कोचिंग सेंटर संचालक बात को नहीं मान रहा है तो उस पर कार्रवाई के साथ साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगने वाला है। वहीं अगर कोई तीन बार बताने के बाद भी नहीं मानता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।

100 फीसदी सिलेक्शन की गारंटी का लगाते हैं बोर्ड- (Coaching Center Rules)

कैथल जिले में अंबाला रोड, ढांड रोड और करनाल रोड समेत बाजार और रिहायशी इलाकों में अगर देखें तो इस समय 50 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं।

जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काफी बड़े-बड़े बैनर लगाए हुए हैं। सेंटर बाहर 100 फीसदी सिलेक्शन को लेकर बड़े-बड़े बोर्ड लगाते हैं। लेकिन अगर सरकार का हम नियम देखें तो कोचिंग सेंटर ऐसा प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते हैं।

किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं है फायर सेफ्टी लाइसेंस – (Coaching Center Rules)

कैथल जिले में इस समय 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर है। लेकिन किसी के पास भी फायर सेफ्टी को लेकर लाइसेंस नहीं है।

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अगर किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है तो उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचना काफी मुश्किल है। जिसको लेकर अग्निशमन विभाग ने कई बार संचालकों को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन वह अपनी मनमानी करते हुए इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। Coaching Center Rules