Indian railway news : ट्रेन में शराब ले जाने पर लगेगा इतना जुर्माना, बदल गए रेलवे के नियम

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Indian railway news : ट्रेन में शराब ले जाने पर लगेगा इतना जुर्माना, बदल गए रेलवे के नियम, ट्रेन में हर दिन लाखों लोग सफर करते है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

आप लोग तो जानते ही है कि जो लोग शराब के आदि होते है वह किसी भी जगह पर जाते है तो अपने साथ शराब लेकर जाते है। आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। चलिए नीचे जानते है।

सभी राज्यों में शराब को लेकर बनाए अलग नियम (Indian railway news)-

ट्रेन में शराब ले जाना गैर कानूनी है। आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाना आपकी यात्रा पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य तक यात्रा कर रहे है। शराब को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम बनाए गए है।

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परिवहन सुविधा के माध्यम से एक राज्स से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते शराब-

ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से पांबंदी है। ट्रेन के साथ ही आपको बता दें कि यदि आप किसी भी परिवहन सुविधा के माध्यम से शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर नहीं जा सकते है।

ट्रेन में शराब मिलने पर लगेगा 500 रुपये का भारी जुर्माना-

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास ट्रेन में शराब की बोतल मिलती है तो उसके ऊपर 500 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी के साथ ही अगर किसी भी चीज का रेल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई व्यक्ति को ही करनी होगी। रेलवे द्वारा आपकी इसमें कोई मदद नहीं की जाएगी।

बिहार और गुजरात समेत ये राज्य है शुष्क (Indian railway news)-

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देश के कई राज्य शुष्क है। अगर इन राज्यों में शराब पकड़ ली जाती है तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकते है। इसी के साथ ही अगर शराब की खुली बोतल मिलती है तो आपके ऊपर रेलवे भारी जुर्माना लगाता है।

संक्षिप्त में जानकारी-

सभी राज्यों में शराब को लेकर बनाए अलग नियम

परिवहन सुविधा के माध्यम से एक राज्स से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते शराब

ट्रेन में शराब मिलने पर लगेगा 500 रुपये का भारी जुर्माना

बिहार और गुजरात समेत ये राज्य है शुष्क