Property Documents : प्रोपर्टी खरीदते समय ये कागजात रखें अपने पास, नहीं होगी कभी दिक्कत

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Property Documents : अगर आप प्रोपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप प्रोपर्टी खरीदते हैं तो किन कागजातों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अगर आप वो कागजात पहले से ही संभाल कर रख लेते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए जानते हैं-

प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद रहे हैं या कंपनी अथवा फर्म के नाम पर, कुछ ऐसे डॉक्‍यूमेंट होते है, जिसे तैयार रखने से आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा. सौदा भी जल्‍दी होगा और नुकसान की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी. Property Documents

संपत्ति खरीदते वक्त उसके खरीदार को कौन से कागज तैयार रखने चाहिए जिससे कि अंतिम समय पर उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े. आप चाहे पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या फिर कोई एनआरआई संपत्ति खरीदना चाहता हो, इन सभी को कुछ डॉक्‍यूमेंट की हमेशा जरूरत होती है.

संपत्ति मामलों के जानकार और प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा ने कुछ जरूरी डॉक्‍यूमेंट की लिस्‍ट तैयार की है. Property Documents

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पैन कार्ड और पहचान पत्र समेत ये कागजात जरूरी – (Property Documents)

इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब है कि कोई अकेला व्यक्ति जब कोई नवनिर्मित या किसी पूर्व स्वामी से कोई संपत्ति खरीदता है तो उस वक्त उसे पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ ही भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई व्यक्तिगत पहचान पत्र देना होता है.

इस पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई अन्य वैध पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है. संपत्ति की खरीदारी के लिए भुगतान की जाने वाली रकम के कुछ हिस्से बैंकिंग ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर जैसे माध्यमों से की जा सकती है. Property Documents

कंपनी के नाम पर करवाने के लिए मैमो समेत ये कागजात चाहिए – (Property Documents)

व्यक्तिगत तौर के अलावा कंपनियों के नाम पर भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई जाती है और ​ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का हक उस कंपनी के नाम पर होता है. जब कोई संपत्ति किसी कंपनी के नाम पर खरीदी जाती है तो उस स्थिति में कंपनी के स्वामी को कंपनी के पैन कार्ड, कंपनी के मैमोरेंडम ऐंड आर्टिकल, कंपनी के सिन यानी कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी द्वारा तय अधिकारी साइनिंग अथॉरिटी यानी कंपनी की ओर से उसकी खरीद के लिए अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान संबंधी कागज के साथ ही कंपनी का जीएसटी नंबर भी प्रस्तुत करना होता है. इसमें थर्ड पार्टी पेमेंट की अनुमति नहीं दी जाती है.

NRI को लगानी पड़ेगी पासपोर्ट की फोटोकॉपी – (Property Documents)

एनआरआई यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को स्वदेश में संपत्ति खरीदने का पूरा अधिकार है. साथ ही उन्हें भारत के किसी विभाग से किसी तरह की कोई विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती. Property Documents

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यही नहीं भारतीय मूल के विदेशी भारत में न सिर्फ आवासीय बल्कि वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक या कॉमर्शियल इस्तेमाल की संपत्ति खरीदने के भी हकदार हैं, किन्तु वह कृषि योग्य भूमि, कोई बागान अथवा फार्म हाउस नहीं खरीद सकते हैं.

एनआरआईज को यदि कोई आवासीय या फिर कॉमर्शियल संपत्ति खरीदनी हो तो सामान्य व्यक्ति के लिए तय गए दस्तावेजों जैसे व्यक्तिगत पहचान पत्र और पैन कार्ड के साथ ही उन्हें पासपोर्ट रूपी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है. एनआरआई किसी भारतीय निवासी जो भारत में ही रह रहा हो उसके साथ भी संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद सकता है.