HSSC News : आर्थिक आधार पर भर्ती के लिए मिलेंगे पांच अंक ? राज्य सरकार के लिए हाई कोर्ट ने की ये टिप्पीणी

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HSSC News : हरियाणा में हरियाणा कर्मचारी आयोग (HSSC) की योचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले जिसमें सामान्य पात्रता परीक्षा (कामन एलेजिबिल्टी टेस्ट-सीईटी) में मिलने वाले पांच अतिरिक्त अंकों को हटाने पर सुनवाई होने वाली है।

जानकारी के लिए आपको बात दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस.ओक और राजेश बिंदल की पीठ इस नंबर देने के मामले में सुनवाई करने वाली है।

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आपको बता दें कि बीते हफ्ते में सर्वोच्च अदलात ने सुनवाई करते हुए याचिककर्ता के वकील ने 31 मई को होई कोर्ट के इस फैसले पर दो बार एक ही तरह की याचिका लगा दी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई पेंडिंग रख दी थी। HSSC News

राज्य सरकार को अतिरिक्त अंक देने का नहीं है अधिकार- हाईकोर्ट – (HSSC News)

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी और डी में अभ्यार्थियों को अतिरिक्त पांच अंक दिए जाते हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए बताया है कि राज्य सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन कई अभ्यार्थियों को इसमें पांच अंक दिए गए हैं। HSSC News