Divorce Property News : हरियाणा में अब पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Divorce Property News : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसले में पत्नी को एक बड़ा झटका दिया है। जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर पत्नी कमाई करती है और संपन्न है तो वह गुजारे भत्ते के लिए दावा नहीं कर सकती है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि पत्नी के लिए गुजारे भत्ते की जरूरत तब होती है जब वह समाज में बेबस हो और कमाई का कोई साधन नहीं हो। जिस कारण महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। इस योजना को पति के उत्पीड़न के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जिस महिला को लेकर मामले की सुनवाई चल रही थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि महिला ने हाईकोर्ट ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें बताया कि साल 2018 में चंडीगढ़ की फैमिली कोर्ट ने उसे पति से 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता लेने को लेकर फैसला सुनाया था। लेकिन जब पति ने सेशल जज से गुजारे भत्ते को लेकर अपील लगाई तो सुनवाई के दौरान जज साहब ने ये भत्ते के आदेश रद्द कर दिया था।

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लेकिन इस पुर महिला ने एक अपील याचिका लगाई थी, जिसमें कहा कि वह ए योग्य डॉक्टर जरूर है, लेकिन बेटा दिव्यांग है, जिस कारण से 24 घंटे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में उसे प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2003 में दोनों समझौते के साथ एक दूसरे से तलाक लिया था। लेकिन उस समय गुजारे भत्ते को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था। जिसके बाद महिला की ओर से एक केस याचिका दायर कर भत्ते की मांग की गई थी। Divorce Property News

पत्नी है कमाने योग्य तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता – (Divorce Property News)

महिला की अपील पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति के पक्ष में फैसला देते हुए महिला की इस अपील को रद्द कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एडिशनल जज के आदेश पर महिला की अपील पर फैसला सुनाया कि गुजारे भत्ते की व्यवस्था एक सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई है।

जिसमें आश्रित महिलाओं और बच्चों को माता-पिता के साथ रक्षा मिलती है। महिला को गुजारा भत्ता देते समय देखा जाता है कि उसके पास पर्याप्त साधन है या नहीं या फिर पति के पास क्या संसाधन है। अगर पत्नी कमाने के योग्य है तो उसे गुजारा भत्ता पति की ओर से नहीं मिलने वाला है। Divorce Property News

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जिस महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसका पति बच्चे के लिए हर माह 15 हजार रुपये देता है। जिससे पत्नी और बेटे को कोई समस्या न आए। Divorce Property News