Third party insurance : वाहन चालक करवा लें फटाफट ये बीमा, 7 दिनों में मिलेगा क्लेम का पूरा पैसा , जो आपको बीमा कंपनियों 7 दिन के अंदर बीमा क्लेम को देना होगा। अभी हाल ही में मोटर वाहन बीमा नियमों में बदलावा किया गया है।
आपको बता दें कि (Third party insurance) थर्ड पार्टी का बीमा वाहन चालकों के पास होना जरुरी हैं। अगर आपके पास बीमा नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं। आइए जानते है नीचे खबर में इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से-
बीमा कंपनियों को 7 दिन के अंदर क्लेम का करना होगा निपटारा (Third party insurance) –
आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि कागजात न होने पर भी बीमा क्लेम को रद्द नहीं कर सकते हैं। बीमा कंपनी को आप क्लेम सेटलमेंट में लगने वाले समय के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
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ग्राहक सूचना पत्र पर सेटलमेंट के डेट लाइन देनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बीमा कंपनियों को 7 दिन के अंदर क्लेम का निपटारा करना होगा जरुरी हैं।